आपका भी है अकाउंट तो जान ले ये खबर,RBI ने इन दो दिग्गज बैंकों पर लगाया तगड़ा जुर्माना
दोनों ही बैंक नियमो के पालन से जुड़े मामले में असफल हो गए। साथ ही केवाईसी, बैंक अकाउंट खोलने, कस्टमर्स से संपर्क के तय नियमों के पालन न करने के कारण आरबीआई ने इन पर जुर्माना लगाया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के दो बड़े बैंकों- एक्सिस बैंक और HDFC बैंक पर कुल मिलाकर 2.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने और जमा राशि पर ब्याज दर, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) और कृषि से संबंधित नियमों का पालन करने में असफल रहने के लिए एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना
खबर के अनुसार प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक, एचडीएफसी बैंक पर जमा राशि की ब्याज दर, बैंकों द्वारा नियुक्त वसूली एजेंट और बैंकों में ग्राहक सेवा से जुड़े निर्देशों का पालन न करने के कारण से 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक द्वारा एक्सिस बैंक के निर्देश द्वारा उनके मूल्य का अनुमान लगाया गया। जिसमें 31 मार्च, 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति की सही प्रकर से जाँच की गई, और कई मुद्दे सामने आए।
बैंक ने उन संस्थाओं के लिए बचत खाते खोले थे जो इसके लिए अमान्य थे। बैंक ने एक विशेष ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) के अलावा कई ग्राहक पहचान कोड जारी किए थे और कुछ मामलों में 1.60 लाख रुपये तक के कृषि ऋण के लिए सिक्योरिटी रूप मे स्वीकार किए थे। साथ ही एक्सिस बैंक की एक सहायक कंपनी वैज्ञानिक सेवाओं में लगी हुई पाई गई।
एचडीएफसी बैंक इस मामले में पाया गया दोषी
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि कार्रवाई वैधानिक रूप से कानूनों और नियमो की कमियों पर आधारित है और इसका मतलब बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन या समझौते के तौर पर फैसला लेना नहीं है। मौद्रिक जुर्माना लगाना आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी दूसरी कार्रवाई पर विपरीत प्रभाव डाले बिना है।
एचडीएफसी बैंक के मामले में, 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के आरबीआई की जाँच में आरबीआई के निर्देशों का पालन न करना सामने आया। बैंक ने खाता खोलने के समय जमाकर्ताओं को 250 रुपये से अधिक की लागत वाले जीवन बीमा के लिए पहले साल के प्रीमियम का भुगतान करने जैसे उपहार दिए थे। इसने अयोग्य संस्थाओं के लिए भी खाते खोले।
ग्राहकों से संपर्क के नियमों में भी विफल
एचडीएफसी बैंक यह निश्चित करने में असफल रहा कि ग्राहकों से शाम 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले संपर्क न किया जाए। बैंक ने कहा कि आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के निर्देशो और परिणामो से संबंधित कम्यूनिकेशन के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे कारण बताने के लिए कहा गया था कि उस पर जुर्माना क्यों लगाया गया