Friday, October 18, 2024
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आरबीआई ने NBFCs के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई, दिए ये सख्त निर्देश | नहीं होगी ये आजादी |

RBI ने चार NBFCs के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई 

RBI ने चार NBFCs के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45L(1)(b) के तहत केंद्रीय बैंक ने अपनी शक्तियों के प्रयोग से आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और नवी फिनसर्व लिमिटेड को 21 अक्टूबर 2024 तक अपना कारोबार समाप्त करने ,ऋण की मंजूरी और उनको अपना वितरण बंद के निर्देश जारी किए गए हैं।

यह कदम आरबीआई के चल रहे प्रयासों का हिस्सा

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ,यह कार्रवाई इन कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति में और उनके भारित औसत उधार दर और उनके फंड की लागत पर लगाए गए ब्याज पर आधारित है।

SG फिनसर्व पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना

RBI बैंक ने हल ही मे एसजी फिनसर्व लिमिटेड, जिसे पहले मूंगिपा सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता था,उस पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। क्योंकि कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए किसी प्रकार की कोई भी शर्तो का पालन नही किया था। कंपनी के वित्त वर्ष 2023 मे वित्तीय विवरणों के पंजीकरण प्रमाणपत्र से शर्तो का पालन न करने का पता चला।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा की-कम्पनी ने धन प्राप्त किया और उसको जारी किये हुए पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तो पालन न करते हुए ऋण दिए। आरबीआई ने अरुणाचल प्रदेश मे ग्रामीण बैंक पर विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करना – परिसंपत्ति वर्गीकरण और जोखिम सीमा का प्रावधान न करना। और अपने ग्राहक को केवाईसी पर कुछ निर्देशों का पालन न करने से 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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